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सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय

ज्ञानवापी मश्जिद के ASI सर्वे मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया था जिसके बाद आज जाँच एजेंसी सुबह सात बजे ही मश्जिद परिसर में प्रवेश कर गई थी.ASI ने आज कुछ पत्थरो के सैंपल भी जाँच के लिए वह से एकत्रित किया है.

वाराणसी कोर्ट के मामले को चुनौती देने के लिए मस्जिद समिती के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में सम्पन्न हुई . मुश्लिम पक्ष की बातो को सुनते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले अपलोगो को उच्च न्यायलय में अपील करना चाहिए.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगी और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ASI के द्वारा जाँच कार्य को रोक दिय गया है ,इस मामले में अब 26 जुलाई तक वाराणसी कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दते हुए वाराणसी DM एस. राजलिंगम ने कहा की हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और अगले आदेश के आने तक पुरातत्व विभाग की जाँच को रोक दिया गया है .

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है की सुप्रीम कोर्ट ने ASI के मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. श्री जैन ने कहा की हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा

बता दे की ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कहा है की
न्यायालय पूरे मामले में गहन परीक्षण कराते हुए सभी पक्षों की बात को सुन रहे हैं तो अभी इस विषय पर अलग से कुछ कहना सही नहीं है, हम सभी न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं.

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