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कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने बैंक से धन निकालने की अनुमति मांगी; ED को नोटिस

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से धन निकालने की अनुमति मांगी थी।

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से धन निकालने की अनुमति मांगी थी।

 

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से धन निकालने की अनुमति मांगी थी। 4 अगस्त को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज देने का आदेश दिया। आगे की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और उनकी तबियत खराब है। उनके इलाज और घर के खर्चों के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन ED ने उनका बैंक खाता बंद कर दिया है। जो चलते पैसे निकाल नहीं सकता ऐसे में वह अपनी पत्नी की बीमारी का खर्च उठाने और घर चलाने में असमर्थ हैं।

 

 

वहीं, कोर्ट ने मनीष की सीबीआई मामले में कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ा दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहले भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ED दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फरवरी महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था।

 

Brajesh kumar

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