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मोदी सरनेम केस में सुनवाई शुरू ,SC में राहुल गांधी की ओर से सिंघवी ने कहा की “ये अपहरण रेप, हत्या का मामला नहीं”

राहुल गांधी को न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई तो वह संसद से अयोग्य ही रहेंगे। और वह आगे भी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम मामले में सुनवाई चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को कोर्ट से निराशा मिलेगी या कोर्ट उनकी सजा को रोक देगा। राहुल गांधी को दोषिसिद्धि की सजा पर रोक लगाने पर उनकी संसद सदस्यता पुनः प्राप्त होगी। राहुल गांधी को न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई तो वह संसद से अयोग्य ही रहेंगे। और वह आगे भी चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के वायनाड सीट पर भी चुनाव आयोग उपचुनाव करेगा। इस निर्णय से राहुल गांधी की दो साल की सजा पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला रेप, अपहरण या हत्या का नहीं है।

 

याद रखें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरेनाम पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय से अपनी टिप्पणी से उत्पन्न आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह दोषी नहीं हैं। 2019 में, गुजरात के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ उनकी इस टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान गांधी ने उक्त टिप्पणी की।

 

गांधी ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए “अहंकारी” और ‘निंदात्मक” शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। गांधी ने अपने हलफनामे में कहा कि न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रभावों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।”

हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है और दोषसिद्धि स्थायी नहीं है, और उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता तो वह बहुत पहले कर चुके होते।राहुल गांधी, जिन्हें केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया है, ने कहा कि उनका मामला ‘असाधारण’ है क्योंकि अपराध ‘मामूली’ था और उनकी अयोग्यता से उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है।

 

Brajesh Kumar 

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