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तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार , तीन साल की सजा और जुर्माना भी लगाया गया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस सजा की वजह से इमरान खान अब अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को इस मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की सजा सुनाई गई है। लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सजा घोषित होने के बाद, इमरान खान को अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ इमरान खान ने कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें निचली अदालत को एक हफ्ते के अंदर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की पोषणीयता पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया गया था। 10 मई को, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 70 वर्षीय खान को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने दोषी ठहराया, जिसके बाद मामले की मान्यता पर आपत्तियां खारिज कर दी गईं।

खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (ICC) में मामले की स्वीकार्यता को चुनौती दी, जिसने निचली अदालत का निर्णय रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने खान की याचिका को कमजोर आधार पर खारिज कर दिया था। खान की याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दी।

Brajesh Kumar

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