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मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा के बाद 138वें दिन राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता पुनः प्राप्त की, पूरी खबर पढ़ें

Rahul Gandhi का सदस्यता: 4 अगस्त को, आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। राहुल को सजा के कारण संसद सदस्यता गंवानी पड़ी।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम केस में मिली राहत के तीन दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब कांग्रेस नेता संसद में भाग ले सकते हैं। लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने के बाद यह निर्णय लिया है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की कोशिश कर रही थी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि अगर सोमवार (7 अगस्त) शाम तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है. हालांकि, उसके पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई अब वे फिर से सांसद बन गए हैं

file photo

 

2019 में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी को मार्च, 2023 में दो साल की सजा सुनाई गई थी। लोकसभा सचिवालय ने सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन सदस्यता रद्द करने की सूचना दी। 2019 में, राहुल गांधी ने केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी।

 

4 अगस्त, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर निचली अदालत के सजा के आदेश पर रोक लगा दी। कनविक्शन के खिलाफ राहुल गांधी की अपील सूरत सेशन कोर्ट में फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी।

 

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