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यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने का रास्ता साफ, तिन सदस्य कमेटी विचार-विमर्श और सुझाव लेने के बाद रिपोर्ट राज्य विधि आयोग को सौंपेगी,

यूपी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. यह समिति अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और आवश्यक एवं उचित कार्रवाई के लिए राज्य विधि आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस समिति में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे।

यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने का रास्ता अब साफ हो गया है। योगी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही वकीलों की मांग को मानते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह  तिन सदस्य कमेटी विचार-विमर्श और सुझाव लेने के बाद अपनी विधिवत रिपोर्ट राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार को देगी। कमिटी के सुझाव बाद सरकार इस एक्ट को लागू करेगी।

यूपी शासन के न्याय अनुभाग-7 (कल्याण निधि) की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए औप विचार-विमर्श के लिए यूपी सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।इस तीन सदस्यीय जांच समिति में प्रमुख सचिव, विधायी विभाग उत्तर प्रदेश शासन को अध्यक्ष , अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन उत्तर प्रदेश को सदस्य व उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद प्रयागराज द्वारा नामित एक प्रतिनिधि को समिति का सदस्य बनाया गया है।

 

यह नवगठित समिति बैठक कर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के मसौदे और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का काम करेगी और लोगों से सुझाव भी मांगेगी। फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपना मत स्थापित करने के बाद अपने सुझाव को संस्तुति राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश को सौंपेगी। समिति से सुझाव होने के बाद राज्य विधि आयोग इसे उत्तर प्रदेश शासन को मंजूरी के लिए भेजेगी। यह पुरा आदेश प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, द्वारा जारी किया गया है।

 

सरकार के पहल का यूपी बार काउंसिल ने किया स्वागत

यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का कहना है कि यह यूपी सरकार का एक सराहनीय कदम है। वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना बेहद आवश्यक है। पुरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के द्वारा लंबे समय से यह मांग चल रही थी, जिसे पूरा करने के लिए योगी सरकार ने पहला कदम बढ़ाया है। जो स्वागत योग्य है।

काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ का कहना है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यदी वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपराधियों और समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ प्रदेश के गरीबों और मजलूमों की लड़ाई कैसे लड़ेगा?

शिव किशोर गौड़ ने कहा की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने को लेकर यूपी बार काउंसिल माननिय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से पहले भी मिल चुका है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था। किसी कारणवश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर उस समय बात नहीं बन पायी थी।

Brajesh Kumar 

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