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यूएपीए मामले में गिरफ्तारी पर दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ न्यूज़क्लिक के संस्थापक, HR प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज आतंकवाद विरोधी कानून मामले में पुलिस रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

 

 

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है और उनसे मामले के कागजात प्रसारित करने को कहा।

कपिल सिब्बल ने पीटीआई के हवाले से कहा. की “यह न्यूज़क्लिक का मामला है। पत्रकार पुलिस हिरासत में हैं, यहां आरोपियों में से एक 75  वर्षीय व्यक्ति है,

कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान देते हुए सीजेआई ने कहा है कि वह लिस्टिंग पर फैसला लेंगे.

 

 

उच्च न्यायालय ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया था कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें गिरफ्तारी का आधार प्रदान किया जाना चाहिए था और कहा कि यूएपीए लिखित आधार प्रस्तुत करने को अनिवार्य नहीं करता है और केवल गिरफ्तारी के कारणों के बारे में आरोपी को “सूचित” करने की बात करता है, लेकिन यह भी कहा कि यह यह “सलाह” होगी कि पुलिस “संवेदनशील सामग्री” को संपादित करने के बाद किसी आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी का आधार प्रदान करे।

दोनों को इस महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसने अगस्त में यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

पुरकायस्थ के खिलाफ अपनी एफआईआर में स्पेशल सेल द्वारा विस्तृत आरोपों में कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को “भारत के हिस्से नहीं” के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है; कोविड के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई को बदनाम करना; किसानों के आंदोलन का वित्तपोषण; और Xiaomi और Vivo जैसी चीनी दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ “कानूनी मामलों की उत्साही रक्षा करना”।

 

Brajesh Kumar 

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