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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल

मामला 3 जनवरी, 2019 का है, जब रामपुर के एक स्थानीय निवासी ने मामला दर्ज कराया था कि आजम खान और तंजीन फातिमा ने एक साजिश के तहत अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।

उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र में कथित जालसाजी से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।

सुबह रामपुर की अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी करार दिया जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. पिछले एक साल में यह चौथा मामला है जिसमें आजम खान को दोषी ठहराया गया है और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है।

संयुक्त निदेशक, अभियोजन (रामपुर) शिव प्रकाश पांडे ने कहा, “बाद में अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।”

आजम की पत्नी और बेटे को जेल भेजा जा सकता है।

उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत दोषी ठहराया गया था।  कुल मिलाकर, अदालत ने अभियोजन पक्ष के 15 गवाहों से पूछताछ की, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत में 19 गवाह पेश किए।

बचाव पक्ष के वकील नासिर सुल्तान ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 3 जनवरी, 2019 का है, जब एक स्थानीय निवासी आकाश सक्सेना (अब रामपुर से भाजपा विधायक) ने गंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और तंजीन फातिमा ने साजिश के तहत दो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया।

पहले प्रमाण पत्र में कहा गया है कि उनका जन्म रामपुर में हुआ था और दूसरे में कहा गया था कि उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अब्दुल्ला के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र जारी कराए, जिनमें से एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था। इसमें उनका जन्म स्थान रामपुर बताया गया है और इसे तंजीन फातिमा और आजम खान के शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है. दूसरा 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था।

यह लखनऊ के मैरी हॉस्पिटल द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया था।

अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने पहले पासपोर्ट का इस्तेमाल अपने पासपोर्ट और विदेश यात्रा के लिए किया, जबकि दूसरे का इस्तेमाल सरकारी रिकॉर्ड और जौहर विश्वविद्यालय से संबद्धता हासिल करने के लिए किया।

 

Brajesh Kumar

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