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NPS  (नेशनल पेंशन सिस्टम) को लेकर सरकार ने बदले नियम, 1 फरवरी से होंगे लागू 

ए नियमों के अनुसार, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 फरवरी 2024 से लागू होने वाले नए विड्रॉल नियमों को लागू किया है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के क्षेत्र में हुए नए नियमों के अनुसार, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 फरवरी 2024 से लागू होने वाले नए विड्रॉल नियमों को लागू किया है। इसके अनुसार, एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर्स को अब अपने खाते से 25 फीसदी से अधिक राशि निकालने में परेशानी हो सकती है। नए नियमों के अनुसार, आंशिक निकासी करने के लिए सब्सक्राइबर्स को कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी।

 

NPS Partial Withdrawal Rules To Come Into Effect From Feb 1: All You Need To  Know

 

नए नियमों के अनुसार, NPS सब्सक्राइबर्स केवल तीन बार आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम तीन साल तक इस खाते में निवेश करना होगा। इसका मतलब है कि 25 फीसदी की राशि को तीन साल के बाद ही निकाला जा सकता है। यह राशि विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, विवाह, घर की खरीददारी, चिकित्सा खर्च, या आपातकालीन स्थितियों में। इसके अलावा विभिन्न आवश्यकताओं के लिए। गंभीर बीमारी, इलाज, और आपात स्थिति में भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है। साथ ही, किसी तरह के कारोबार शुरू करने या स्टार्टअप के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।

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आंशिक निकासी को लेकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि सब्सक्राइबर को तीन साल तक खाते का सदस्य होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि 25 फीसदी से अधिक राशि आंशिक तौर पर नहीं निकाली जा सकती। और तीसरी शर्त यह है कि एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम तीन बार ही आंशिक निकासी की अनुमति होगी।

 

NPS new rule: Partial withdrawal of pension from February 1; check process  - Hindustan Times

 

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अनुसार, 60 साल की आयु में रिटायर होने के बाद NPS से 60 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है, जो टैक्स-फ्री होती है। बाकी 40 फीसदी राशि को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है। यह राशि टैक्स-फ्री है, लेकिन एन्युटी के तहत मिलने वाली पेंशन पर टैक्स में कोई छूट नहीं है।

 

 

इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद टोटल कॉर्पस 5 लाख रुपये के बराबर या इससे कम होने पर NPS सब्सक्राइबर्स पूरी राशि निकाल सकते हैं, और यह राशि टैक्स-फ्री होती है। सभी नए नियमों के परिचय के बाद, एनपीएस सब्सक्राइबर्स को ध्यानपूर्वक यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निवेश की सही रणनीति अपनाएं और आवश्यकता के हिसाब से राशि निकालें। यह एक दैहिक बचत और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश का एक अच्छा उदाहरण है, जिससे सब्सक्राइबर्स अपने आने वाले सालों को सुरक्षित बना सकते हैं।

 

By Neelam Singh.

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