Delhi Excise policy case: मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत……
अंतरिम जमानत की अनुमति मिलने से पहले, वह बीते 11 नवंबर को अपनी पत्नी से मिलने गए थे, जब उनकी पत्नी सीमा की तबीयत खराब थी।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। इस मामले में सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है, ताकि वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकें। उन्हें यह अनुमति 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में भतीजी के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए मिली है।
मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत की अनुमति मिलने से पहले, वह बीते 11 नवंबर को अपनी पत्नी से मिलने गए थे, जब उनकी पत्नी सीमा की तबीयत खराब थी।
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कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। ताजा मामले में सिसोदिया की भतीजी की शादी का जिक्र है। 14 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है, और उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें इस समारोह में शामिल होने की इजाजत देते हुए अंतरिम जमानत दी है।
बीते साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एक कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। इस मामले में सिसोदिया को न्यायिक तहत उनकी अनुमति अदालत द्वारा दी गई है ताकि वह अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए अपने घर जा सकें। एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में, सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उम्र के कारण, उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार होना चाहिए।
सिसोदिया के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई पूर्व साक्ष्य नहीं है, और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनपर किसी भी तरह के अपराध कोई संदेह नहीं है। अंततः, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। इसके बाद सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने का अधिकार मिला। यह सिसोदिया के लिए एक राहत की खबर है, जिससे वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अपने प्रियजनों के साथ खुशी में हिस्सा बना सकेंगे।
By Neelam Singh.
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