मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, नहीं किया ईडी के समन का पालन।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला के मामले में जमानत मिली है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री को 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत मिली है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला के मामले में जमानत मिली है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री को 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन का पालन नहीं करने पर आरोपित मामले में जमानत मिली है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा। इसके पहले शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था। आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, ‘अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है।’
BJP नेता बांसुरी स्वराज ने बताया, कि यह नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। यह नौबत इसलिए आयी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की।’ केजरीवाल को ED द्वारा आठ समन जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ED द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। एसीएमएम अदालत में इन दोनों मामलों पर आज सुनवाई हो रही है।
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इस घटना के संदर्भ में स्पष्टीकरण देने के लिए बता दें कि केजरीवाल को ईडी द्वारा आठ समन जारी किए गए थे। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से संबंधित इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अब और भी गहराई से चलेगी। अब अगली सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल है, जिसमें इस मामले के आगे की कार्रवाई होगी।