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NDPS एक्ट की धाराओं में हुआ बदलाव, एल्विश यादव को कोर्ट से राहत।

Noida Police ने एल्विश यादव पर से NDPS ऐक्ट को हटा दिया है। पुलिस ने कहा है किलिपिकिय गलती के कारण यह मिस्टेक हो गई थी। जिसकी नोएडा पुलिस की द्वारा सफाई दी गयी

एल्विश यादव को भारी सुरक्षा के बीच सूरजपुर न्यायालय में पेश किया गया। उन पर लगाए गए मुकदमों में एक धारा है 8/20, जिसको संशोधित कर 8/22 किया गया है। यह धारा नॉन-सी लेवल है, जिसके बदलाव के लिए उन्हें कोर्ट में पुनः पेश किया गया है।एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा की जिला जेल से सूरजपुर कोर्ट में फिर से लाया गया। उन पर लगी धाराओं में संशोधन करने के लिए यह कदम उठाया गया था। इस दौरान, उनके साथ उनके नजदीकी विनय और ईश्वर को भी कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

बुधवार को फिर से एक बार एल्विश यादव को सूरजपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ लगाए गए मुकदमों में धारा 8/20 को संशोधित करने के लिए उन्हें फिर से न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया गया। नोएडा जोन के डीसीपी विद्यासगर मिश्र ने बताया कि एल्विश यादव को तीन दिन पहले गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस ने धारा में संशोधन किया है तो उसके लिए उन्हें पुनः कोर्ट में पेश किया गया है। धारा 8/20 को संशोधित कर 8/22 किया गया है। एल्विश और उनके सहयोगियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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8/22 धारा में मन को प्रभावित करने वाली कोई भी औषधि जिसकी राज्य और राज्य से बाहर बेचने या खरीदने पर प्रतिबंध हो, उस मामले में यह धारा लगाई जाती है। इसमें नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) भी शामिल है, जिसमें मारिजुआना जैसे पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होती है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 1 से 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होती है। एल्विश यादव की जिंदगी में मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस समय सूरजपुर न्यायालय में वकीलों की हड़ताल चल रही है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।

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