भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय होने के बाद बोले बृजभूषण कहा हमें न्याय मिलेगा.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे महिला पहलवान के यौन शोषण मामलों में आरोप तय किए हैं। इस मामले में 6 में से 5 मामलों में आरोप तय किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोपी बताया गया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे महिला पहलवान के यौन शोषण मामलों में आरोप तय किए हैं। इस मामले में 6 में से 5 मामलों में आरोप तय किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोपी बताया गया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। इसके बाद बृजभूषण ने न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन किया और कहा कि वह पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाने के बाद प्रोसेस किया गया था।
उन्होंने कहा, “कोर्ट ने कुछ प्रकरणों को हटाकर चार्जशीट को स्वीकार किया है। हम अपनी बात को अगले चरण में कोर्ट में रखेंगे। हम न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें न्याय मिलेगा।” भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ ऐसा करता है कि उसकी लज्जा भंग हो, तो उसे यहाँ तक के उसकी स्वीकृति के बावजूद उससे अपराधिक संबंध स्थापित करने पर आरोपी ठहराया जाता है। IPC की धारा 354 के तहत दोषी करार गए व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उसे आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी के तहत, किसी महिला के पीछे जाने या उससे बार-बार संपर्क करने की कोशिश करना अपराध माना जाता है। पहले दोषी ठहराने पर व्यक्ति को तीन साल की कारावास की सजा हो सकती है, जो पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद, विवाद का समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बृजभूषण सिंह ने अपने संवाद में यह स्पष्ट किया है कि वह न्यायिक प्रक्रिया का पूरा समर्थन करते हैं।