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‘केजरीवाल की गिरफ्तारी: क्यों, कैसे और किस प्रकार? कोर्ट में सिंघवी ने CBI पर उठाए सवाल’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सीबीआई ने 26 जून को कोर्ट की अनुमति के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस सुनवाई की अध्यक्षता न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने की। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, “पहला बिंदु यह है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है? जून में सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 की है। सीबीआई ने केजरीवाल को अप्रैल 2023 में बुलाया और नौ घंटे तक पूछताछ की, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया।” सिंघवी ने आगे कहा, “वर्ष 2022 की प्राथमिकी पर 2023 अप्रैल में पूछताछ की गई और अब जून 2024 में गिरफ्तार हुई है। ऐसे में गिरफ्तारी की तात्कालिकता या आवश्यकता नहीं हो सकती। एजेंसी को गिरफ्तारी का कोई कारण या आधार होना चाहिए। सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मेमो में कुछ कारण होने चाहिए। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। गिरफ्तारी मेमो उल्लेखनीय है, जिसमें क्यों, कैसे, किस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई।

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अदालत ने इस पर सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है। सिंघवी ने जवाब दिया कि अभी नहीं, लेकिन हम फाइल करने के हकदार हैं। सिंघवी ने कहा, “मैं आपको अनौपचारिक रूप से बता सकता हूं कि हम जमानत के लिए याचिका दायर करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी दायर नहीं किया गया है।” अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी कर सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।इस प्रकरण ने दिल्ली के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों और आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं, विपक्ष ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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केजरीवाल पर लगे आरोपों के मद्देनजर सीबीआई की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरोप है कि दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ था। सीबीआई का दावा है कि इस घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता पाई गई है, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं, केजरीवाल और उनके समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और इसे विपक्ष द्वारा उठाया गया है। अब सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो 17 जुलाई को होनी है। इस सुनवाई में कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, जो इस मामले के भविष्य को निर्धारित करेगा।

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