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कोलकाता मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सीबीआई को ताजा रिपोर्ट जमा करने का निर्देश.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू कर दी है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर भी कई प्रश्न उठाए। इसके बाद, उन्होंने सीबीआई को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से यह जानकारी मांगी कि क्या रात 8:30 से 10:45 बजे तक की गई तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की वीडियो फुटेज उन्हें सौंप दी गई है। इस पर एसजी मेहता ने बताया कि 27 मिनट की अवधि की 4 क्लिप्स उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई ने नमूनों को एम्स और अन्य केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्णय लिया है।

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सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा कर्मियों को उचित आवास उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सीआईएसएफ कर्मियों की आवश्यकताओं को आज ही संकलित किया जाए और सुरक्षा उपकरण रात 9 बजे तक उपलब्ध कराए जाएं।

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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि जब डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, तब 23 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और प्रश्नों के मद्देनजर, इस मामले की जांच और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आने वाले समय में महत्वपूर्ण निर्णय संभव हैं।

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