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वरुण गांधी ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के यूपी सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक की सराहना की

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सर्जरी के बाद 22 वर्षीय महिला की मौत पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने की सराहना की और जिले के लोगों के साथ-साथ अस्पताल के कर्मचारियों को उनकी “कड़ी मेहनत” से मिली जीत पर बधाई दी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सर्जरी के बाद 22 वर्षीय महिला की मौत पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के सरकार के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी और राज्य सरकार से अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

 

एक्स पर एक पोस्ट में वरूण गांधी ने कहा: “उच्च न्यायालय ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगा दी है। मैं अमेठी के लोगों और अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत से मिली जीत पर बधाई देता हूं।” उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद ने कहा, “आप सभी के लिए मेरी कामना है कि आपका अपना संजय गांधी अस्पताल कई वर्षों तक सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित रहे।”

 

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया है।

 

Brajesh Kumar

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