IRCTC ने नियमों को किया सख़्त अब धोखाधड़ी होने पर किया गया है सजा का प्रावधानः-
रेलवे विभाग ने एक सख़्त कदम उठाया हैं जिससे आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें आपराधिक तत्वों से बचाया जा सके
आधुनिकता की ओर अग्रसर होती जा रही दुनिया में आनलाइन का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है परन्तु जहां एक ओर इस बढ़ाव से आम ज़िन्दगी में सहूलियत होती है वहीं दुसरी ओर अपराध को भी बढ़ावा मिल रहा है।
इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने एक सख़्त कदम उठाया हैं जिससे आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें आपराधिक तत्वों से बचाया जा सके।
ट्रेन टिकट को आसानी से आनलाइन बुक कर कहीं भी आवाजाही कि जा सकती है जिस कारण टिकट की अवैध बिक्री बढ़ती जा रही थी इसी को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने सेक्शन 143 में बदलाव कर ट्रेन क़ानून में सुधार किया है इसमें बताया गया है कि टिकट को गलत तरीके से बेचना एवं उनकी खरीदी-बिक्री करना क़ानूनन अपराध है।
जिसको ध्यान में रखते हुए IRCTC ने सख़्त कदम उठाया हैं और टिकटों की दलाली करने को अपराध के दायरे में रखा गया है यदि कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान या स्टेशन परिसर के आसपास ऐसा कोई कार्य करता पाया जाता है तो रेलवे एक्ट के सेक्शन-143 के तहत उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है या 3 साल की जेल हो सकती है.