गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा दी गई राहत, मंजूर की जमानत याचिका….
एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा राहत दे दी गई है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा राहत दे दी गई है। कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत मंजूर कर ली है।
सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली गई । कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का परिवाद दायर किया था।
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विजय मिश्र द्वारा आरोप लगाया था कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं।और विजय मिश्र द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया।
परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। और सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।
जिसके बाद उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव द्वारा मंगलवार को ज़मानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि नियत की थी।
By Neelam Singh.
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