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सीएम अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल के गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय से सबूत दिखाने के लिए कहा। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर ED के अधिकारी फाइल लेकर हाई कोर्ट के जज के चैंबर में पहुंचे हैं।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय से सबूत दिखाने के लिए कहा। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर ED के अधिकारी फाइल लेकर हाई कोर्ट के जज के चैंबर में पहुंचे हैं। हालाँकि, अभी जज केजरीवाल से संबंधित फाइल को देख रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया गया है। गुरुवार को कोर्ट द्वारा कहा गया कि, केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। बता  दे की ED इतने बार समन देने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे, और जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस पर कहा कि, समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही होगा, और उनकी गिरफ्तारी पर किसी भी तरह की कोई पाबन्दी नहीं है।

ED के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत की मांग की, जिसके बाद ईडी के अधिकारी केजरीवाल के खिलाफ मौजूद सभी सबूतों को लेकर  जज के चैंबर में पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज इस मामले में आज ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि, समन सुनवाई योग्य है कि नहीं। इस पर ED ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नहीं। इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए 22 अप्रैल की तारीख तय हुई है।

वहीं, ED की ओर से कहा गया कि आप अंतरिम आदेश को पूर्व प्रमाण यानी प्रिसिडेंट की तरह नहीं ले सकते हैं। ASG ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन के बाद समन भेज रहे हैं! आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा है? ईडी के वकील ASG एसवी राजू ने कहा कि उनको पता नहीं किसने कह दिया कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका व्यक्तिगत आधार पर दाखिल की गई है। पार्टी के आधार पर नहीं। आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्ष ही नहीं है।

अंतिम रूप से, CM केजरीवाल की ओर से पेश हुए उनके वकील सिंघवी ने उनकी तरफ से दलील दी की वह कई बार पहले भी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल की तरफ से सवाल किया गया कि क्या वह वरिष्ठ जजों की खंडपीठ के सामने अपील नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सिंघवी ने यह भी कहा कि कोर्ट के इस आश्वासन के बाद उन्हें भी पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है। सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया, जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अभय दान दिया गया है। इसके बाद सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कहा गया कि जब तक ED द्वारा उनकी याचिका पर जवाब दाखिल नहीं किया जाता, तब तक किसी भी तरह का कोई कठोर कदम उठाना उचित नहीं होना चाहिए।

ये खबर भी पढ़ें:मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, नहीं किया ईडी के समन का पालन।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए 21 मार्च यानी आज बुलाया था। पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की है। बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाई है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं। वह कहते हैं, “आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं, यह तो आप ही जानते हैं। आप कानून का अपमान कर रहे हैं। आप नहीं कानून ऊपर है। कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें। जिस तरह से आप भाग रहे हैं, उससे  तो यही पता चलता है कि आप न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।”

उधर ED का कहना है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ ‘पर्याप्त सामग्री’ है। जिसके जवाब में केजरीवाल का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। केजरीवाल द्वारा यह भी कहा गया कि 2024 के चुनाव में मुझे बड़ी भूमिका निभानी है। केजरीवाल ने इसे ‘चुनावी समन’ बताया।

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