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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतर‍िम जमानत म‍िलते ही… स‍िंघवी ने भरी अदालत में जज से की यह बड़ी मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला- ना… ना

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। पिछले महीने ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे जमानत प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे के प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ विरोध जताया था। ईडी ने कहा कि राजनेता को किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं करना चाहिए और वे अपराध करने पर सामान्य नागरिकों की तरह ही गिरफ्तार होने चाहिए। इस मामले में केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त करने के बाद, केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि उन्हें वोटिंग दिन के बाद जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और जमानत की सुनवाई पर ध्यान केंद्रित किया। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अभी हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ध्यान में रख रही है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला 21 मार्च को ईडी ने दर्ज किया था। इसके बाद से ही उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई किया जा रहा है। उन्हें अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक हिरासत में बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस मामले में केजरीवाल के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं जबकि कुछ उनके खिलाफ हैं। इस मामले में अब उनकी आगे की सुनवाई का इंतजार है और कोर्ट का फैसला देखा जा रहा है।

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इस संदर्भ में, दिल्ली की जनता और राजनीतिक दल भी गंभीरता से मामले का सामना कर रहे हैं। वे सुनवाई के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में जमानत प्राप्त करने के बाद, उन्हें 2 जून तक सरेंडर करना होगा। इसके बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो केजरीवाल की भविष्य को निर्धारित करेगा।

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