अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं ? जमानत याचिका पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई जारी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका और मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर आवेदन पर आज बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका और मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर आवेदन पर आज बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पूरा मामला केवल गवाहों के बयान पर आधारित है। वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था। आज सुनवाई के दौरान अदालत में अरविंद केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि 7 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल होटल ग्रैंड हयात में ठहरे थे। उन्होंने बताया कि दो किस्तों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसका भुगतान चनप्रीत सिंह ने अपने बैंक खाते से किया था। एएसजी एसवी राजू ने आगे बताया कि चनप्रीत वह व्यक्ति है जिसने अलग-अलग ‘अंगड़िया’ से 45 करोड़ रुपये लिए थे और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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एएसजी ने यह भी कहा कि इस बात के सबूत हैं कि चनप्रीत ने गोवा में केजरीवाल के होटल का बिल चुकाया था। कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मई में उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
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इस मामले में अब तक कई तथ्यों और गवाहों के बयान सामने आए हैं। अदालत में आज की सुनवाई में केजरीवाल के वकील ने यह तर्क दिया कि गवाहों के बयानों के आधार पर उनके मुवक्किल को दोषी ठहराना उचित नहीं है। वहीं, ईडी ने अपने सबूतों और तथ्यों के आधार पर केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की है और केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिसमें कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अंतिम निर्णय लेगी।