केरल फिल्म उद्योग में महिलाओं का यौन शोषण: अदालत में रिपोर्ट के प्रकाशन पर रंजिनी की अपील को किया गया खारिज”
केरल उच्च न्यायालय ने आज अभिनेत्री रंजिनी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश द्वारा एक रिपोर्ट के प्रकाशन की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी थी।
केरल उच्च न्यायालय ने आज अभिनेत्री रंजिनी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश द्वारा एक रिपोर्ट के प्रकाशन की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी थी। यह रिपोर्ट मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं से संबंधित है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फिल्म उद्योग में महिलाओं को “समायोजन” और “समझौता” करने के लिए कहा जाता है, जो उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर करने का एक संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक़ , “सिनेमा में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की शुरुआत उनके करियर के शुरुआत से ही हो जाती है। बहुत् से गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी महिला को सिनेमा में काम का प्रस्ताव दिया जाता है या जब कोई महिला खुद किसी अवसर की तलाश में सिनेमा में किसी व्यक्ति से संपर्क करती है, तो उसे ‘समायोजन’ और ‘समझौता’ करने के लिए कहा जाता है। ‘समझौता’ और ‘समायोजन’ जैसे शब्द मलयालम फिल्म उद्योग की महिलाओं के बीच काफी परिचित हैं, और इन्हें यौन शोषण के लिए राजी होने के संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है।”
यह रिपोर्ट उस समय जारी की गई जब केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायाधीश एस. मनु शामिल थे, ने अभिनेत्री रंजिनी की अपील को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अभिनेत्री को अपील के बजाय रिट याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि एकल न्यायाधीश का आदेश विशेष रूप से एक व्यक्ति के खिलाफ था, न कि सभी के लिए लागू। इसके बाद, रंजिनी के वकील ने रिट याचिका दायर की, जिसे दोपहर में न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वकील ने अदालत से रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन एकल न्यायाधीश ने कहा कि याचिका अभी तक संख्या नहीं दी गई है, इसलिए वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।
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दोपहर 2:30 बजे तक, रिपोर्ट को विभिन्न पक्षों को सौंप दिया गया जिन्होंने इसे मांगा था। इसके बाद, जब रिट याचिका को संख्या दी गई और फिर से उठाया गया, तो अदालत को सूचित किया गया कि रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। इस पर न्यायाधीश ने मामले को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की स्थापना केरल सरकार द्वारा 2017 में ‘विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव’ की याचिका पर की गई थी। यह समिति फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। इस अध्ययन के हिस्से के रूप में अभिनेत्री रंजिनी ने भी समिति के समक्ष बयान दिया था।
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रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन बाद में राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) के तहत रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक करने की अनुमति दी, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी को हटा दिया गया था। इस कदम को फिल्म निर्माता सजीमोन परायिल ने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन 13 अगस्त को न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अभिनेत्री रंजिनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने गोपनीयता अधिकार के उल्लंघन की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि उनके बयान गोपनीय रखे जाएंगे, और रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले उन्हें सूचित किया जाएगा और सुना जाएगा। हालांकि, अदालत ने उनकी अपील को सुनने से इनकार कर दिया, जिसके कारण रिपोर्ट जारी कर दी गई।