aap sanjay singh - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Thu, 25 Apr 2024 10:54:10 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg aap sanjay singh - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 संजय सिंह का बड़ा आरोप, ‘बाथरूम से लेकर केजरीवाल के खाने तक की की जा रही निगरानी;पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी. https://chaupalkhabar.com/2024/04/25/sanjay-singhs-big-allegation-bath/ https://chaupalkhabar.com/2024/04/25/sanjay-singhs-big-allegation-bath/#respond Thu, 25 Apr 2024 10:54:10 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=3009 संजय सिंह, AAP सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में जासूसी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और राजनीतिक षड्यंत्र माना। संजय सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि जेल में केजरीवाल को हो रही यातनाओं के बारे में पीएम को जानकारी देने की जरूरत …

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संजय सिंह, AAP सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में जासूसी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और राजनीतिक षड्यंत्र माना। संजय सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि जेल में केजरीवाल को हो रही यातनाओं के बारे में पीएम को जानकारी देने की जरूरत है। उन्होंने जेल में हो रही 24 घंटे की सीसीटीवी निगरानी का जिक्र किया, जिससे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल पर जासूसी हो रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हो रहे ऐसे व्यवहार से वे दुखी हैं। वे लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं जिन्हें इस संबंध में चिंता है। संजय सिंह ने उठाया सवाल कि क्यों तिहाड़ जेल को अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि पीएमओ और एलज साहब द्वारा केजरीवाल पर 24 घंटे की निगरानी की जा रही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि केजरीवाल को दिनभर नजर रखने के बाद भी उन्हें 23 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी गई। उनके शुगर लेवल की स्थिति बुरी हो गई थी, फिर भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई।

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संजय सिंह ने यह भी उधाहरण दिया कि जबकि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा इलाज, बिजली-पानी मुफ्त और माताओं-बहनों को 1000 रुपये महीना देने की योजना लाई है, तो उस पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस घटना के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे ठुकराया, जबकि AAP ने इसे गंभीर आरोप माना। इसके बावजूद, संजय सिंह ने अपने आरोपों पर दृष्टिकोण बनाए रखा है और उन्हें जल्दी से जल्दी संज्ञान में लाने की मांग की है। अब इस मामले में अन्य राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की भी राय जाननी जरूरी है।

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AAP नेता संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप चुनावी बॉन्ड के नाम पर हुआ घोटाला.. https://chaupalkhabar.com/2024/04/08/aap-leader-sanjay-singh-on-bjp/ https://chaupalkhabar.com/2024/04/08/aap-leader-sanjay-singh-on-bjp/#respond Mon, 08 Apr 2024 07:18:56 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2870 आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप है और कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। संजय सिंह ने कहा, “छह कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने …

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आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप है और कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। संजय सिंह ने कहा, “छह कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने कुल मुनाफे से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने घाटे के बावजूद भाजपा को चंदा दिया है।”यह उल्लेखनीय है कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत दी थी। उनकी पत्नी ने अनीता सिंह ने जमानत बॉन्ड भरा था। इसके साथ ही अदालत ने जमानत की शर्तें भी लगाईं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत की पांच शर्तें लगाईं।

संजय सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता द्वारा अदालत से शर्तें लगाने के दौरान एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्त न लगाने का आग्रह किया गया। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उनका मुवक्किल राज्यसभा सदस्य है और इस चुनाव के समय बार-बार अनुमति लेने के लिए अदालत का रुख करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अभियान कार्यक्रम आखिरी घंटे में उपलब्ध कराया गया था।अधिवक्ता ने कहा था कि उनके मुवक्किल के भागने का कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने संजय सिंह पर शर्त लगाई कि एनसीआर छोड़ने से पहले उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम व गूगल लोकेशन को भी जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा। वहीं, ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की शर्त है कि संजय सिंह इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में मीडिया से बात नहीं करेगा।

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संजय सिंह के अधिवक्ता ने कहा था कि उनके मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। इस विवाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का महत्व बढ़ गया है। इसके साथ ही, राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए शर्तों ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। संजय सिंह की पत्नी द्वारा जमानत बॉन्ड भरने के बावजूद उन्हें कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा। इस मामले में संजय सिंह द्वारा उठाए गए आरोपों ने राजनीतिक दलों के बीच खींचतान बढ़ा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने पर उनका आरोप है, जिससे कि भाजपा को विशेष अनुकूलता मिल रही है।

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इस मामले में अदालत के द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। संजय सिंह को अपनी यात्रा का कार्यक्रम और गूगल लोकेशन साझा करने की शर्त लगाई गई है, जिससे कि उनकी गतिविधियों का पूरी निगरानी कि जा सके। संजय सिंह की ओर से उठाए गए आरोपों ने इलेक्ट्राल प्रक्रिया में सुधार की मांग को मजबूती से उठाया है। इस मामले में अदालत की संख्यायिता और निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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SC ने बदला ऑर्डर, केस पर भी नहीं दे सकेंगे बयान, क्या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे संजय सिंह? https://chaupalkhabar.com/2024/04/03/sc-changed-order-case-but-not-even/ https://chaupalkhabar.com/2024/04/03/sc-changed-order-case-but-not-even/#respond Wed, 03 Apr 2024 07:48:43 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2820 ईडी के रिमांड आवेदन में उठाए गए आरोपों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। इस आदेश के पीछे वह बातें जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसकी उपस्थिति में जो कारण है, उसे समझने के लिए यह लेख आपको …

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ईडी के रिमांड आवेदन में उठाए गए आरोपों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। इस आदेश के पीछे वह बातें जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसकी उपस्थिति में जो कारण है, उसे समझने के लिए यह लेख आपको सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य से प्रकाशित किया गया है।

संजय सिंह को जमानत मिलने के पीछे की कहानी विवादों में घिरी हुई है। ईडी ने कहा है कि उन्हें दिल्ली शराब नीति केस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, जबकि उनके वकीलों ने इसे खारिज करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का निर्णय दिया, लेकिन आदेश में कुछ बातें जो ईडी के आरोपों का समर्थन करती थीं, उन्हें खारिज कर दिया गया है। आरोपों के मुताबिक, संजय सिंह दिल्ली शराब नीति से उत्पन्न ‘अपराध की आय’ को ठिकाने लगाने में शामिल रहे हैं, जिसमें वह शराब कारोबार से जुड़े समूहों से अवैध धन/रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश का हिस्सा बने हैं।

उनका 2017 से दिनेश अरोड़ा के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिसके जरिए वह अपने अवैध धन को छुपाने के लिए आरोपित है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उनके बचाव में ईडी द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण आरोप इस फैसले को चुनौती देते हैं। इसमें संजय सिंह के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के बारे में बात की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से हटा दिया है।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने पहले मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया कि संजय सिंह कि जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे, जिसके अनुसार उन्हें जमानत दी जाती है।इसके अलावा, इस मामले में उठाए गए अन्य आरोपों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में दावा किया है कि संजय सिंह ने शराब घोटाले से उत्पन्न ‘अपराध की आय’ को वैध बनाने का आरोप लगाया है।

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संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा  सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान दलील दी थी  कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 10वें बयान में संजय सिंह का नाम लिया था, जबकि उसके द्वारा दिए गए  पिछले 9 बयानों में संजय सिंह का उल्लेख ही नहीं था। इसी के साथ उन्होंने यह तर्क भी  दिया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के  5 महीने  बाद में ही ,, ईडी ने कोई सबूत स्थापित नहीं किया है। विवाद में इस्तेमाल किए गए अन्य तत्वों में संजय सिंह के वकीलों ने उनकी निर्दोषता कि दिवानी खारिज करने का काम किया है। उनका दावा है कि उनके खिलाफ किए गए आरोपों में कोई प्रमाणित सच्चाई नहीं है और ईडी द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उन्हें साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी द्वारा उनके खिलाफ उठाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए इसे उनकी निर्दोषता का समर्थन करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके विरुद्ध उठाए गए आरोपों को सही और विश्वसनीय सबूतों के साथ साबित किया जाना चाहिए। इस रूप में, संजय सिंह के वकीलों की ओर से उठाए गए तर्कों के माध्यम से उन्हें बचाव में नया मोड़ मिल सकता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई किस दिशा में होती है, यह देखने के लिए अगले कदमों का इंतजार किया जा रहा है।

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संजय सिंह को मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत, पत्नी अनीता ने जाहिर की खुशी, केजरीवाल और सिसोदिया पर कही ये बात https://chaupalkhabar.com/2024/04/02/sanjay-singh-got-supreme/ https://chaupalkhabar.com/2024/04/02/sanjay-singh-got-supreme/#respond Tue, 02 Apr 2024 11:53:06 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2815 संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत: राजनीतिक गतिविधियों में फिर सकेंगे शामिलसंजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला किया है। वह पिछले 6 महीनों से दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में जेल में थे। यह फैसला आया उनके वकीलों की दलील पर, जिसमें …

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संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत: राजनीतिक गतिविधियों में फिर सकेंगे शामिलसंजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला किया है। वह पिछले 6 महीनों से दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में जेल में थे। यह फैसला आया उनके वकीलों की दलील पर, जिसमें कहा गया कि उनके कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी है, जिससे वह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में फिर सकेंगे। उन्हें जमानत देने के फैसले के मुताबिक, अब ईडी उन्हें ट्रायल के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगी।संजय सिंह को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर विरोध किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोध को ठुकराया और उन्हें जमानत देने का फैसला किया।

इस फैसले के साथ ही, कोर्ट ने तय किया कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक अहम पॉइंट यह है कि संजय सिंह को अब उनकी राजनीतिक गतिविधियों में फिर कर  सकने की इजाजत है। इससे जुड़े अन्य मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। संजय सिंह की जमानत के फैसले से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। उनके साथी राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने एक ट्वीट में इस खबर का स्वागत किया और उनके बाहर आने के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की उम्मीद जताई।

इस फैसले से संजय सिंह की जमानत पर एक और अहम पॉइंट है कि अब वह ईडी ट्रायल के दौरान गिरफ्तार नहीं किये जाएंगे। यह उन्हें अपने मामले की सच्चाई साबित करने का अवसर देगा और उनकी राजनीतिक करियर को नुकसान से बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही यह भी तय हो गया है कि जमानत की क्या शर्तें होंगी, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी।

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इससे उसकी जमानत पर कोई संशय नहीं रहेगा और उन्हें अपने मामले की सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा। इस पूरे मामले में, संजय सिंह के परिवार की खुशी का अभिव्यक्ति की गई है। उनकी मां राधिका सिंह ने उनकी जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। अंत में, संजय सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम है, जो उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों में फिर सकने का मौका देगा। इससे उन्हें अपने मामले की सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा और उनकी निर्दोषता को साबित करने का अवसर मिलेगा।

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आम आदमी पार्टी  नेता संजय सिंह दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में नहीं ले पाए शपथ https://chaupalkhabar.com/2024/02/06/aam-aadmi-party-leader-sanjay-singh-could-not-take-oath-as-rajya-sabha-mp-for-the-second-time/ https://chaupalkhabar.com/2024/02/06/aam-aadmi-party-leader-sanjay-singh-could-not-take-oath-as-rajya-sabha-mp-for-the-second-time/#respond Tue, 06 Feb 2024 09:51:11 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2290 संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी (आप) के नेता हैं, एक अत्यंत असमान और चिंताजनक स्थिति में हैं। उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं लेने दिया गया है। इस मामले में राज्यसभा के नियमों और संविधान के प्रावधानों की खलल का सवाल उठ रहा है। संजय सिंह के मामले में विशेषाधिकार …

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संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी (आप) के नेता हैं, एक अत्यंत असमान और चिंताजनक स्थिति में हैं। उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं लेने दिया गया है। इस मामले में राज्यसभा के नियमों और संविधान के प्रावधानों की खलल का सवाल उठ रहा है।

संजय सिंह के मामले में विशेषाधिकार समिति के निर्णय की देरी के चलते उनकी सदस्यता संसद से बाहर रह गई है। जिसके चलते, एक नया कार्यकाल शुरू होने के बाद उन्हें शपथ ग्रहण का अवसर नहीं मिल पाया। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 99 के संवैधानिक विशेषाधिकारों के खिलाफ है, जो सदस्यों को शपथ लेने का हक़ देता है।

 

 

विशेषाधिकार समिति को किसी मामले पर 30 दिनों में निर्णय लेना होता है, लेकिन इस मामले में निर्णय की देरी से संजय सिंह को नुकसान उठाना पड़ा है। इससे साफ होता है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

 

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इस मामले में संजय सिंह के साथ हुए इस अन्यायिक व्यवहार की बात करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने एक पोस्ट में कहा, “यह तथाकथित अमृत काल का नया संसदीय प्रतिमान है।” यह बात समझने योग्य है कि विशेषाधिकार समिति की लापरवाही ने संजय सिंह को संसद से बाहर किया है, जो न्यायाधीशों और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।

 

यहां एक और पहलू है कि संजय सिंह का निलंबन और उनकी सदस्यता का समापन किया गया है, जो कि उनके कर्तव्यों का उल्लंघन है। राज्यसभा के सभापति और विशेषाधिकार समिति के निर्णय के बावजूद, उन्हें संसद भवन में शपथ लेने का अवसर नहीं मिला। यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाता है कि क्या एक सांसद को उसके कर्तव्यों का निष्पादन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

 

आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मुझे लगता है कि राज्यसभा के माननीय सभापति इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जा रहे हैं। भारद्वाज ने यह भी कहा भले ही यह माना जाए कि निलंबन के बजाय, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, या उनकी सदस्यता छीन ली गई थी – यह अधिकतम है जो राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार समिति के माध्यम से कर सकते थे।

 

 

संजय सिंह के मामले में सामान्य जनता के मन में भ्रम और उनकी सदस्यता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस घटना ने सांसदों के अधिकारों की समाप्ति की भी चिंता जताई है, जो एक संविधानिक लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। यहां न्याय और संविधान की समानता के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को फिर से न देखा जाए।

 

By Neelam Singh.

 

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दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में AAP सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया https://chaupalkhabar.com/2023/10/13/aap-mp-sanjay-singh-sent-to-14-days-judicial-custody-in-connection-with-delhi-liquor-policy-scam/ https://chaupalkhabar.com/2023/10/13/aap-mp-sanjay-singh-sent-to-14-days-judicial-custody-in-connection-with-delhi-liquor-policy-scam/#respond Fri, 13 Oct 2023 10:43:57 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=1858 दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।   संजय सिंह को ईडी की तीन दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष एमके …

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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 

संजय सिंह को ईडी की तीन दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले उन्हें पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था।

 

आप नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी ली गई। सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता हैं।

 

इस बीच, सिंह ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत को चुनौती देते हुए आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका को आज के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई। हालाँकि, याचिका अभी सूचीबद्ध नहीं की गई है।

 

विशेष न्यायाधीश ने इससे पहले आप के अन्य नेताओं मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अरे दोनों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों एफआईआर में जमानत देने से भी इनकार कर दिया है।

 

दिल्ली शराब नीति से जुड़े   इस मामले में आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा द्वारा संजय सिंह का नाम लिए जाने के बाद ईडी ने  उनके आवास पर छापेमारी की थी, जो बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गया।

 

ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने रुपये पहुंचाए। संजय सिंह के घर पर दो बार 2 करोड़ रुपये और एजेंसी को डिजिटल सबूतों के साथ AAP नेता का सामना करना पड़ा।

 

ईडी का आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक कारोबार में 12 फीसदी का मुनाफा देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई. इसमें कहा गया है कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

 

एजेंसी का यह भी आरोप है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। यह तर्क दिया गया कि नायर सिसौदिया की ओर से कार्य कर रहे थे।

Brajesh Kumar

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दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने के लिए कानूनी सलाह ले रहा है ED https://chaupalkhabar.com/2023/10/05/to-make-aap-an-accused-in-delhi-liquor-policy-case-ed-is-taking-legal-advice/ https://chaupalkhabar.com/2023/10/05/to-make-aap-an-accused-in-delhi-liquor-policy-case-ed-is-taking-legal-advice/#respond Thu, 05 Oct 2023 07:22:07 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=1818 कल यानी बुधवार को नइ शराब निती घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि “अगर PMLA के तहत शराब नीति से एक राजनीति पार्टी को फायदा पहुंचा, तो फिर वह पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं? शराब नीति …

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कल यानी बुधवार को नइ शराब निती घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि “अगर PMLA के तहत शराब नीति से एक राजनीति पार्टी को फायदा पहुंचा, तो फिर वह पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं? शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ, तो वह मामले में आरोपी या पक्षकार क्यों नहीं है?”

अब ईडी आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने को लेकर कानिनी सलाह ले रही है. जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया  है।  इसी मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। अब ED पूरी पार्टी को मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। ऐसा हुआ तो AAP के सामने अधिक चुनौती हो सकती है।

 

 

प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम बुधवार सुबह संजय सिंह के घर पर पहुंची थी। इस दौरान उनके घर की तलाशी ली गई और घंटों तक शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की गई. इसके बाद राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी में ED ने संजय सिंह का नाम चार्जशीट में जोड़ा। उन्होंने 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र किया है। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि झुकना नहीं, मरना मंजूर है। उसने कहा कि दिनभर चली छापेमारी में कुछ नहीं मिला, इसलिए ED गिरफ्तार कर लिया गया।

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से गठबंधन बना है, उदासीन हैं। उनका मानना है कि वे हार रहे हैं अगर यह गठबंधन कामयाब होता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी भी इसी उत्तेजना का परिणाम है। CM ने कहा कि 2024 तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।

 

बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। यही नहीं, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पापी चाहे कितना चतुर हो, सजा जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल भी जांच की कठोरता से बच नहीं पाएंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि संजय सिंह भी जेल जाएंगे, जबकि मनीष सिसोदिया और विजय नायर पहले से ही जेल में हैं। उन्हें यह भी सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल उनके अपराधों से अनजान थे।

 

आबकारी नीति घोटाला मामले में अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर और कारोबारी समीर महेंद्रू सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता से लगातार पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी अप्रैल में मामले में लंबी पूछताछ की गई थी। मार्च 2021 में, दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया ने नई एक्साइज पॉलिसी की घोषणा की। नवंबर 2021 में नई शराब नीति की शुरुआत हुई। 19 अगस्त को, नीति में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। लंबी पूछताछ के बाद 27 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

Brajesh Kumar

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