ASI - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Mon, 15 Jul 2024 07:35:37 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg ASI - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 भोजशाला की सच्चाई का खुलासा, एएसआई की रिपोर्ट में मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य. https://chaupalkhabar.com/2024/07/15/banquet-hall-of-truth-open/ https://chaupalkhabar.com/2024/07/15/banquet-hall-of-truth-open/#respond Mon, 15 Jul 2024 07:35:37 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=3908 अंततः वह समय आ गया जब ऐतिहासिक भोजशाला की सच्चाई उजागर होने जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला की अपनी विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट अब बहुप्रतीक्षित है, क्योंकि इसके आधार पर ही भोजशाला के ऐतिहासिक महत्व और वास्तविकता का …

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अंततः वह समय आ गया जब ऐतिहासिक भोजशाला की सच्चाई उजागर होने जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला की अपनी विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट अब बहुप्रतीक्षित है, क्योंकि इसके आधार पर ही भोजशाला के ऐतिहासिक महत्व और वास्तविकता का खुलासा होगा। 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। यह सर्वेक्षण 22 मार्च से 27 जून तक चला, जिसमें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की तकनीकों का उपयोग किया गया। 98 दिन तक चले इस सर्वेक्षण के दौरान कई खोदाई हुई, जिनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई।

रिपोर्ट में देवी-देवताओं की मूर्तियों का विशेष उल्लेख हो सकता है। एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में इस सर्वेक्षण को अंजाम दिया गया। इस दौरान लगभग 1700 से अधिक पुरावशेषों की खोज की गई, जिनमें 37 देवी-देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। इनमें मां वाग्देवी की खंडित मूर्ति सबसे खास मानी जा रही है। सर्वेक्षण के दौरान मिली 37 मूर्तियों में भगवान श्रीकृष्ण, जटाधारी भोलनाथ, हनुमान, शिव, ब्रह्मा, वाग्देवी, भगवान गणेश, माता पार्वती, और भैरवनाथ की मूर्तियां प्रमुख हैं। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा और याचिकाकर्ता आशीष गोयल के अनुसार, अब तक मिले साक्ष्य भोजशाला को एक मंदिर के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

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रिपोर्ट की अहमियत को देखते हुए हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की दिशा तय होगी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट को बड़ी सावधानी और विस्तृत विश्लेषण के साथ तैयार किया है, जो भोजशाला के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोजशाला का संबंध राजा भोज (1000-1055 ई.) से है। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि यह स्थल देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है, जबकि मुस्लिम समाज इसे कमाल मौलाना मस्जिद के रूप में पहचानता है। इस मुद्दे ने मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान बना लिया है, और दोनों समुदायों के बीच इसे लेकर मतभेद और तनाव भी देखने को मिलते हैं।

भोजशाला न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थल है। इसके उत्खनन में मिले पुरावशेष और मूर्तियां इसकी पुरातात्त्विक धरोहर को समृद्ध करते हैं। मां वाग्देवी की खंडित मूर्ति और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियों का मिलना इस स्थल के धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। एएसआई की रिपोर्ट ने भोजशाला की ऐतिहासिक सच्चाई को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई में इस रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा मामले की दिशा तय की जाएगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस रिपोर्ट के खुलासे से भोजशाला के विवाद को किस तरह सुलझाया जाता है और इस ऐतिहासिक स्थल के भविष्य का निर्धारण कैसे होता है।

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ASI ने ज्ञानवापी क्षेत्र पर सर्वे शुरू किया, विवादित स्थानों को लेकर हो सकते हैं बड़े खुलासे https://chaupalkhabar.com/2023/08/04/asi-starts-survey-today-in-gyanvapi/ https://chaupalkhabar.com/2023/08/04/asi-starts-survey-today-in-gyanvapi/#respond Fri, 04 Aug 2023 05:55:08 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=1327 वाराणसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद की जांच फिर से शुरू की है। क्या यह एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था, यह जानने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी है।   1.गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद का ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ मंजूर कर दिया, …

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वाराणसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद की जांच फिर से शुरू की है। क्या यह एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था, यह जानने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी है।

 

1.गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद का ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ मंजूर कर दिया, क्योंकि यह न्याय के हित में आवश्यक था।

2. पीठ ने 16 पेज के फैसले में कहा, “न्यायालय की राय में, प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वेक्षण/जांच न्याय के हित में आवश्यक है और इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को समान लाभ होगा और न्यायोचित निर्णय पर पहुंचने में ट्रायल कोर्ट को मदद मिलेगी।” (ट्रायल) कोर्ट का विवादग्रस्त आदेश पारित करना उचित है,’

 

3.बीजेपी के कई नेताओं ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब उस स्थान पर मंदिर के बारे में “सच्चाई” सामने आ जाएगी।

 

 

4.मस्जिद समिति ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो आज बाद में सुनवाई होगी।

5.हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा कि इस मामले में उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

6.हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर था, लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया।

7.सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मस्जिद परिसर में किसी भी जांच पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मस्जिद का ‘वज़ुखाना’, जहां याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वह संरचना ‘शिवलिंग’ थी, नए सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आएगा।

8. 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने एक “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” का आदेश दिया जब चार महिलाओं ने एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ऐतिहासिक मस्जिद को एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था या नहीं।

 

Brajesh Kumar 

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सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक https://chaupalkhabar.com/2023/07/24/supreme-court-order/ https://chaupalkhabar.com/2023/07/24/supreme-court-order/#respond Mon, 24 Jul 2023 08:13:07 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=1201 ज्ञानवापी मश्जिद के ASI सर्वे मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया था जिसके बाद आज जाँच एजेंसी सुबह सात बजे ही मश्जिद परिसर में प्रवेश कर गई थी.ASI ने आज कुछ पत्थरो के सैंपल भी जाँच के लिए वह से एकत्रित किया है. वाराणसी कोर्ट के मामले को चुनौती देने …

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ज्ञानवापी मश्जिद के ASI सर्वे मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया था जिसके बाद आज जाँच एजेंसी सुबह सात बजे ही मश्जिद परिसर में प्रवेश कर गई थी.ASI ने आज कुछ पत्थरो के सैंपल भी जाँच के लिए वह से एकत्रित किया है.

वाराणसी कोर्ट के मामले को चुनौती देने के लिए मस्जिद समिती के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में सम्पन्न हुई . मुश्लिम पक्ष की बातो को सुनते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले अपलोगो को उच्च न्यायलय में अपील करना चाहिए.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगी और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ASI के द्वारा जाँच कार्य को रोक दिय गया है ,इस मामले में अब 26 जुलाई तक वाराणसी कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दते हुए वाराणसी DM एस. राजलिंगम ने कहा की हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और अगले आदेश के आने तक पुरातत्व विभाग की जाँच को रोक दिया गया है .

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है की सुप्रीम कोर्ट ने ASI के मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. श्री जैन ने कहा की हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा

बता दे की ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कहा है की
न्यायालय पूरे मामले में गहन परीक्षण कराते हुए सभी पक्षों की बात को सुन रहे हैं तो अभी इस विषय पर अलग से कुछ कहना सही नहीं है, हम सभी न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं.

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सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक https://chaupalkhabar.com/2023/07/24/supreme-court-order-2/ https://chaupalkhabar.com/2023/07/24/supreme-court-order-2/#respond Mon, 24 Jul 2023 08:13:07 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=1201 ज्ञानवापी मश्जिद के ASI सर्वे मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया था जिसके बाद आज जाँच एजेंसी सुबह सात बजे ही मश्जिद परिसर में प्रवेश कर गई थी.ASI ने आज कुछ पत्थरो के सैंपल भी जाँच के लिए वह से एकत्रित किया है. वाराणसी कोर्ट के मामले को चुनौती देने …

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ज्ञानवापी मश्जिद के ASI सर्वे मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया था जिसके बाद आज जाँच एजेंसी सुबह सात बजे ही मश्जिद परिसर में प्रवेश कर गई थी.ASI ने आज कुछ पत्थरो के सैंपल भी जाँच के लिए वह से एकत्रित किया है.

वाराणसी कोर्ट के मामले को चुनौती देने के लिए मस्जिद समिती के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में सम्पन्न हुई . मुश्लिम पक्ष की बातो को सुनते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले अपलोगो को उच्च न्यायलय में अपील करना चाहिए.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगी और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ASI के द्वारा जाँच कार्य को रोक दिय गया है ,इस मामले में अब 26 जुलाई तक वाराणसी कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर रोक लगाने के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दते हुए वाराणसी DM एस. राजलिंगम ने कहा की हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और अगले आदेश के आने तक पुरातत्व विभाग की जाँच को रोक दिया गया है .

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है की सुप्रीम कोर्ट ने ASI के मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. श्री जैन ने कहा की हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा

बता दे की ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कहा है की
न्यायालय पूरे मामले में गहन परीक्षण कराते हुए सभी पक्षों की बात को सुन रहे हैं तो अभी इस विषय पर अलग से कुछ कहना सही नहीं है, हम सभी न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं.

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