Chief Minister Siddaramaiah - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Fri, 27 Sep 2024 12:52:08 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg Chief Minister Siddaramaiah - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की मुश्किलें बढ़ीं, लोकायुक्त पुलिस ने MUDA घोटाले में FIR दर्ज की। https://chaupalkhabar.com/2024/09/27/muda-scam-in-karnataka/ https://chaupalkhabar.com/2024/09/27/muda-scam-in-karnataka/#respond Fri, 27 Sep 2024 12:52:08 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=5139 कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की मुश्किलें एमयूडीए (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) घोटाले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को सीएम सिद्दारमैया और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में सीएम सिद्दारमैया की पत्नी बी. एम. पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू का …

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की मुश्किलें एमयूडीए (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) घोटाले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को सीएम सिद्दारमैया और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में सीएम सिद्दारमैया की पत्नी बी. एम. पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू का भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। देवराजू वह व्यक्ति हैं, जिनसे मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को इस मामले में जांच का आदेश दिया था। यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दिया गया, जिसमें एमयूडीए द्वारा सीएम की पत्नी को कथित तौर पर अवैध तरीके से 14 भूखंड आवंटित करने का आरोप है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत जांच की जाए और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सीएम सिद्दारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी के फैसले को बरकरार रखा था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की पत्नी बी. एम. पार्वती को एमयूडीए द्वारा 14 भूखंडों के अवैध आवंटन के आरोपों की जांच की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भूखंडों का आवंटन करवाया। आरोप है कि ये भूखंड कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना आवंटित किए गए थे, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ और सामान्य नागरिकों के लिए तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

अदालत के आदेश के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्दारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत होगी। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और इस मामले में चल रही जांच का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। विपक्षी दलों ने इस घोटाले को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। जहां एक ओर सिद्दारमैया ने इन आरोपों को खारिज किया है और खुद को निर्दोष बताया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है।

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लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 24 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और इसका मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनकी सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार, एमयूडीए घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उनके परिवार के खिलाफ बढ़ती कानूनी कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

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MUDA घोटाला, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज की, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा https://chaupalkhabar.com/2024/09/24/muda-scam-karnataka-high-court/ https://chaupalkhabar.com/2024/09/24/muda-scam-karnataka-high-court/#respond Tue, 24 Sep 2024 08:55:39 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=5094 कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मंगलवार, 24 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी। सीएम सिद्धारमैया ने इस घोटाले में उनके खिलाफ राज्यपाल द्वारा अभियोजन की मंजूरी को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका दाखिल कर इस मंजूरी को …

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मंगलवार, 24 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी। सीएम सिद्धारमैया ने इस घोटाले में उनके खिलाफ राज्यपाल द्वारा अभियोजन की मंजूरी को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका दाखिल कर इस मंजूरी को अवैध करार देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश नागप्रसन्ना की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद कहा कि याचिका में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उनकी जांच करना आवश्यक है। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं ने तुरंत उनके इस्तीफे की मांग की है।

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं रखते। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है, और आज यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में शामिल हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।” बीजेपी नेता सीटी रवि ने भी हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ की और कहा कि कानून सबके लिए समान है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिए।

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दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनके सहयोगियों का समर्थन भी मिल रहा है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इसे बीजेपी द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश करार दिया। शिवकुमार ने कहा, “यह सब एक राजनीतिक खेल है। सीएम सिद्धारमैया निर्दोष हैं और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं।” MUDA घोटाले में शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को इस फैसले से मजबूती मिली है। अब्राहम ने कहा, “न्यायालय का यह आदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम है। हमें विश्वास था कि न्याय मिलेगा और आज कोर्ट ने सही निर्णय लिया है।”

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कोर्ट का यह फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री के बेंगलुरू स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सिद्धारमैया के समर्थन और विपक्ष के विरोध के बीच यह मामला अब और अधिक गरमाता जा रहा है। बीजेपी लगातार उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है, वहीं कांग्रेस के नेता उनके साथ खड़े हैं और इसे साजिश करार दे रहे हैं।

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