gyanvapimosque - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Fri, 02 Feb 2024 07:44:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg gyanvapimosque - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 ज्ञानवापी के उस तहखाने की कहानी, जहां 30 साल बाद की गयी पूजा, प्राचीन मूर्तियों के सबूत से पता लगी, पूजा की पुरानी परंपरा https://chaupalkhabar.com/2024/02/02/the-story-of-the-basement-of-gyanvapi-where-puja-was-performed-after-30-years-evidence-of-ancient-idols-revealed-the-old-tradition-of-puja/ https://chaupalkhabar.com/2024/02/02/the-story-of-the-basement-of-gyanvapi-where-puja-was-performed-after-30-years-evidence-of-ancient-idols-revealed-the-old-tradition-of-puja/#respond Fri, 02 Feb 2024 07:44:01 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2282 वाराणसी के कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसके बाद 31 सालों से बरसो पुरानी पूजा के अधिकार को लेकर हुए विवाद को सुलझाया गया है। यह विवाद वाराणसी जिला अदालत में चल रहा हैं, जिसमें व्यासजी …

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वाराणसी के कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसके बाद 31 सालों से बरसो पुरानी पूजा के अधिकार को लेकर हुए विवाद को सुलझाया गया है। यह विवाद वाराणसी जिला अदालत में चल रहा हैं, जिसमें व्यासजी के तहखाने में नवंबर 1993 से पहले हुई पूजा-पाठ को रुकवा देने का दावा किया जा रहा है। प्रमुख वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास का कहना है कि उनके पूर्वजों ने इस स्थल में सद्गुण से पूजा की थी, और उन्हें इस अधिकार को पुनः स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने का फैसला किया है, जिसके बाद रात के 2 बजे, कड़ी सुरक्षा के बावजूद यहां पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ। इससे लगभग 30 सालों के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती की आवाज गूंजी। वाराणसी जिला अदालत ने पूजा पर लगी रोक हटाते हुए जिलाधिकारी को 7 दिनों के अंदर पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था। इससे पहले यहां पर 1993 से पूजा पाठ बंद थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने त्वरित कोर्ट के आदेश को मानते हुए  रात भर बैठके की । जिसके बाद में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा-अर्चना की गई, जिससे स्थिति में सुधार हुआ।

 

इसके अलावा, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद तीन दशक से भी ज्यादा समय से अदालत में लंबित है। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पहले से ही हिंदू मंदिर था, जिसे मुग़ल शासक औरंगजेब ने मस्जिद में बदल दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां कभी मंदिर नहीं था और मस्जिद हमेशा से ही यहां बनी हुई थी।

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इस मुद्दे पर अगस्त 2021 में पांच महिलाएं वाराणसी के सिविल जज के सामने याचिका दायर करने गई थीं। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। जज ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां से एक न्यायाधीश को ट्रांसफर करके याचिका पर नियमित सुनवाई करने का निर्देश दिया गया।

 

Gyanvapi case: Varanasi court allows Hindu side to pray in mosque basement

 

जिला जज ने यह भी कहा कि विवाद पोषणीय नहीं है, लेकिन सुनवाई योग्य मानी जाएगी। मई 2023 में पांच याचिकाकर्ता  महिलाओं में से चार ने एक प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का ASI से सर्वे कराया जाए। इस पर जिला जज ने ASI सर्वे कराने का आदेश दिया।

 

The Statesman

ASI के सर्वे में मिली मूर्तियां और मंदिर के सूबत के आधार पर कहा गया कि इस स्थान पर पहले हिंदू मंदिर था, जिसे मुग़ल शासकों ने मस्जिद में बदला गया था। हिंदू पक्ष ने यहां के ढांचे में प्राचीन मंदिर के सबूत के रूप में पिलर्स और प्लास्टर का उपयोग करके मस्जिद को मूर्तियों के साथ सुसज्जित करने का आरोप लगाया है। विवादित स्थल को सील करने की मांग को सुनते हुए सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज के पास भेजा और न्यायिक सुनवाई करने का आदेश दिया। जिला जज ने अपने फैसले में यह कहा कि सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया कि यहां पर पहले हिंदू मंदिर था और मुस्लिम पक्ष द्वारा उसे मस्जिद में बदला गया।

 

By Neelam singh.

 

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Gyanvyapi Case: ह‍िंदू पक्ष की बड़ी जीत, कोर्ट ने ह‍िंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में द‍िया पूजा करने का अधि‍कार https://chaupalkhabar.com/2024/01/31/big-victory-for-the-hindu-side-the-court-gave-the-hindu-side-the-right-to-worship-in-the-basement-of-vyas-ji/ https://chaupalkhabar.com/2024/01/31/big-victory-for-the-hindu-side-the-court-gave-the-hindu-side-the-right-to-worship-in-the-basement-of-vyas-ji/#respond Wed, 31 Jan 2024 11:47:22 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2268 ज्ञानवापी केस में बुधवार को ह‍िंदू पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ह‍िंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधि‍कार दे द‍िया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा यह पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा …

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ज्ञानवापी केस में बुधवार को ह‍िंदू पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ह‍िंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधि‍कार दे द‍िया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा यह पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।

Gyanvapi case: Varanasi court allows Hindu side to pray in mosque basement

 

ज्ञानवापी स्थित व्यास जी ने तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकारी देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

 

पहली बार  1991 में वाराणसी कोर्ट में यह मुकदमा दाखिल हुआ था, जहां याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, इसके पीछे हिंदू पक्ष का मानना था कि ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर है और यहां विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थानीय है। केंद्र सरकार ने सितंबर 1991 में पूजा स्थल को कानूनी बना दिया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में नहीं बदला जा सकता। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया।

 

 

जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्टे ऑर्डर की वैधता छह महीने तक ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इस आदेश के उपरांत 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। और 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी।

 

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आदेश के मुताबिक एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसके बाद आदेशनुसार कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए थे। 10 मई तक शीर्ष अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। लेकिन छह मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, और सात मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। और मामला कोर्ट पहुंचा।

 

12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस-जिस जगह ताले लगे हैं, वहां पर लगे सभी ताले तुड़वाये जाये । अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जायगी, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए।

Gyanvapi dispute | Now, masjid panel too seeks removal of Vishnu Shankar  Jain over 'conflict' - The Hindu

 

14 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी।  जिसपर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामले की सुनवाई 17 मई को  होगी।

 

14 मई के बाद से ही ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी की गयी। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने दावा किया की सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। जिसके जवाब में  हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया।

 

The Statesman

 

21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी दे दी और ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।जिसके बाद  जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वें रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया।

 

25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला , इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। जिसके बाद आज  31 जनवरी 2024 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी, इस फैसले को  हिन्दू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

 

By Neelam Singh.

 

 

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