IAS Pooja Khedkar - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Thu, 26 Sep 2024 09:27:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg IAS Pooja Khedkar - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 दिल्ली हाईकोर्ट से सस्पेंडेड ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को मिली राहत, गिरफ्तारी 7 दिन के लिए टली. https://chaupalkhabar.com/2024/09/26/delhi-high-court-to-suspey/ https://chaupalkhabar.com/2024/09/26/delhi-high-court-to-suspey/#respond Thu, 26 Sep 2024 09:27:33 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=5111 दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंडेड ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को 7 दिनों के लिए टाल दिया है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी कोटा का गलत तरीके से फायदा उठाया और अपने बारे में झूठी जानकारी दी थी। इस मामले में …

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंडेड ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को 7 दिनों के लिए टाल दिया है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ओबीसी कोटा का गलत तरीके से फायदा उठाया और अपने बारे में झूठी जानकारी दी थी। इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल 4 अक्टूबर तक पूजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूजा खेडकर की पिछली गिरफ्तारी से मिली राहत अब समाप्त हो गई है, और अब कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की और मोहलत दी है। पूजा ने 15 दिनों का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने उन्हें केवल 7 दिनों की ही मोहलत दी है। पूजा खेडकर ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने और मामले की तैयारियों के लिए कोर्ट से 15दिनों का समय मांगा था। उनके वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि पूजा पर लगे आरोप गंभीर हैं और वह अपने डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी के लिए अधिक समय चाहती थीं। हालांकि, कोर्ट ने 15 दिनों की मांग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और केवल 7 दिन की ही मोहलत दी है। अब पूजा को इस दौरान अपने दस्तावेज़ों और मामले से जुड़े सभी जरूरी कागज़ात अदालत में जमा करने होंगे।

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पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2022 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा दी थी और 841वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आरक्षण का फायदा उठाने के लिए अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। पूजा पर यह आरोप है कि उन्होंने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) कोटे का फायदा उठाने के लिए यूपीएससी को गलत जानकारी दी थी। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदंडों का गलत फायदा उठाया। इन आरोपों के बाद यह भी खुलासा हुआ कि उनके पिता, जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, के पास करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इस संपत्ति के चलते पूजा गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य नहीं थीं।

पूजा के वकीलों ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि पूजा को मीडिया और सार्वजनिक दबाव के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा कहीं भागी नहीं हैं, बल्कि वे पुणे में ही हैं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग कर रही हैं। उनके वकीलों का कहना था कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अपनी स्थिति को सही ढंग से पेश करने का समय मिलना चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने कोर्ट से 15 दिनों की मोहलत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने 15 दिनों का समय देने की बजाय सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने पूजा को आदेश दिया है कि वह इस दौरान अपने सभी दस्तावेज जमा करें और मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी से बची रहेंगी। कोर्ट का यह फैसला इस शर्त पर आधारित है कि पूजा इस दौरान जांच एजेंसियों और अदालत की सभी शर्तों का पालन करेंगी।

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कोर्ट ने पूजा खेडकर को 7 दिनों की राहत दी है, लेकिन इसके बाद उनका अगला कदम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर के बाद संभव है, जब तक कि वे अदालत में अपने पक्ष को और मजबूती से पेश नहीं कर पातीं। पूजा पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह मामला अभी और लंबा खिंच सकता है। पूजा खेडकर के खिलाफ लगाए गए आरोपों के पीछे कई कानूनी और सामाजिक सवाल उठते हैं। आरक्षण का गलत फायदा उठाने के आरोप, खासकर तब जब वह गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य नहीं थीं, एक बड़े विवाद का मुद्दा बन सकता है। इस बीच, कोर्ट के अगले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो पूजा के भविष्य और करियर को निर्धारित करेगा।

 

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दिल्ली हाईकोर्ट से पूजा खेडकर को मिली राहत, बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21अगस्त तक लगायी गयी रोक. https://chaupalkhabar.com/2024/08/12/relief-from-delhi-high-court/ https://chaupalkhabar.com/2024/08/12/relief-from-delhi-high-court/#respond Mon, 12 Aug 2024 07:38:50 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=4265 बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है, जो कि ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाने के आरोप में घिरी हुई थीं। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार न करें। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने …

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बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है, जो कि ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाने के आरोप में घिरी हुई थीं। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार न करें। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा था। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी, ताकि आरक्षण का लाभ उठाया जा सके। इस मामले में UPSC ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और भविष्य में उन्हें आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक भी लगा दी। यह निर्णय UPSC द्वारा पूजा के आवेदन की गहन जांच के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने पाया कि पूजा ने गलत ढंग से आरक्षण का लाभ उठाने का प्रयास किया था।

एक अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच के लिए आरोपितों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश भी दिया था। पूजा खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका को ठुकराते हुए कहा था कि यह मामला गंभीर है और इस मामले की तह तक जाने के लिए आरोपित से पूछताछ करना जरूरी है।

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दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए फिलहाल पूजा को गिरफ्तारी से राहत दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए फिलहाल पूजा को गिरफ्तारी से राहत दी है और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे 21 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न करें। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक पूर्व आईएएस प्रशिक्षु के खिलाफ आरक्षण का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे का गलत इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह देखना होगा कि मामले की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

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पूजा खेडकर के खिलाफ लगे आरोपों और उन्हें मिली राहत से यह मामला और भी जटिल हो गया है। जहां एक तरफ हाई कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता बनी हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया में क्या मोड़ आते हैं और न्यायालय का अंतिम निर्णय क्या होता है।

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पूजा खेडकर का करियर: ठसक, जुगाड़ और जुर्म के जाल में उलझ कर ख़त्म! https://chaupalkhabar.com/2024/08/02/career-of-pooja-khedkar/ https://chaupalkhabar.com/2024/08/02/career-of-pooja-khedkar/#respond Fri, 02 Aug 2024 08:58:56 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=4155 महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर का मामला उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने की ख्वाहिश जाहिर की और पुणे के एडिशनल कलेक्टर सुहास दिवासे के चैंबर पर कब्जा करने की कोशिश की। इस विवाद के चलते दिवासे ने पूजा की शिकायत की, जिसके …

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महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर का मामला उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने की ख्वाहिश जाहिर की और पुणे के एडिशनल कलेक्टर सुहास दिवासे के चैंबर पर कब्जा करने की कोशिश की। इस विवाद के चलते दिवासे ने पूजा की शिकायत की, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने पूजा के करियर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पूजा खेडकर, जिन्होंने यूपीएससी की प्रतिष्ठित IAS परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ट्रेनिंग के बाद ज्वॉइन करने वाली थीं। लेकिन उनकी ठसक और जुगाड़ ने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया। मामले की जांच के दौरान पूजा के झूठ और फर्जीवाड़े की परतें खुलती चली गईं। पूजा ने ओबीसी कोटे में जगह पाने के लिए फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट जमा किया था, जबकि वे क्रीमी लेयर ओबीसी में आती हैं।

इतना ही नहीं, पूजा ने दिव्यांगता का भी फर्जी सर्टिफिकेट यूपीएससी में जमा कराया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मानसिक समस्याएं हैं, नजरें कमजोर हैं, और बाएं घुटने में लोकोमोटर दिव्यांगता है। इन दावों की पुष्टि के लिए जब यूपीएससी ने एम्स में उनकी जांच कराने का निर्णय लिया, तो पूजा छह बार अप्वॉइंटमेंट लेने के बावजूद हर बार जांच से बचती रहीं। अंततः, जब जांच हुई तो उनके सारे दावे फर्जी साबित हुए। पूजा ने सिर्फ फर्जी सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि अपनी उम्र और पहचान को भी बार-बार बदलने का प्रयास किया। 2020 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) को दिए आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र 30 साल बताई थी, जबकि 2023 में यही उम्र 31 साल बताई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने माता-पिता का नाम बदलकर तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार परीक्षा दी। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 9 अटेम्प्ट की सीमा को भी उन्होंने पार कर लिया।

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यूपीएससी ने पूजा के मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड की समीक्षा की। इस जांच के दौरान पता चला कि पूजा का मामला अकेला ऐसा था जिसमें यह तय नहीं हो सका कि उन्होंने कितनी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। हर बार पूजा ने न केवल अपना बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था। पूजा खेडकर के इन कारनामों के चलते यूपीएससी ने उनकी अस्थाई उम्मीदवारी रद्द कर दी, जिससे उनका आईएएस बनने का सपना अधूरा रह गया। उनके इस मामले ने यूपीएससी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाने को मजबूर कर दिया।

पूजा ने हर तरफ से घिरने के बाद अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। पूजा ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने कोई धांधली या धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि जो भी दस्तावेज उनके पास थे, वे सही थे। लेकिन उनके फर्जीवाड़े की सच्चाई ने उन्हें न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी किसी तरह की सरकारी सेवा से वंचित कर दिया।

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UPSC दिव्यांग कोटा विवाद: पूजा खेडकर की पोस्ट से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा….. https://chaupalkhabar.com/2024/07/22/upsc-disabled-quota-controversy-worship/ https://chaupalkhabar.com/2024/07/22/upsc-disabled-quota-controversy-worship/#respond Mon, 22 Jul 2024 11:48:28 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=4002 हाल ही में UPSC के दिव्यांग कोटा विवाद में सीनियर IAS अधिकारी पूजा खेडकर की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। यह विवाद UPSC परीक्षाओं में दिव्यांग कोटे के तहत मिलने वाले आरक्षण के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कई मुद्दे और सवाल खड़े हो गए हैं। पूजा खेडकर, जो …

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हाल ही में UPSC के दिव्यांग कोटा विवाद में सीनियर IAS अधिकारी पूजा खेडकर की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। यह विवाद UPSC परीक्षाओं में दिव्यांग कोटे के तहत मिलने वाले आरक्षण के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कई मुद्दे और सवाल खड़े हो गए हैं। पूजा खेडकर, जो खुद एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में UPSC द्वारा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण पर सवाल उठाए। उन्होंने इस प्रणाली को अनुचित बताया और दावा किया कि इस कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। उनकी पोस्ट ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, और विभिन्न लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देना शुरू कर दीं।

UPSC के दिव्यांग कोटा के तहत कुछ प्रतिशत सीटें दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। यह आरक्षण दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके शारीरिक चुनौतियों के बावजूद एक समान अवसर देने के उद्देश्य से है। पूजा खेडकर का आरोप है कि कुछ लोग इस कोटे का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और जो वास्तव में इस आरक्षण के हकदार नहीं हैं, वे इसका फायदा उठा रहे हैं। पूजा खेडकर की पोस्ट के बाद, सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया और कहा कि दिव्यांग कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं, कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की और कहा कि यह बयान दिव्यांग समुदाय के खिलाफ है और उनकी उपलब्धियों को कम करके आंकने का प्रयास है।

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एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा, “पूजा खेडकर की पोस्ट ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दिव्यांग समुदाय की कठिनाइयों को समझें और उन्हें उचित सम्मान दें।” वहीं, एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, “यह बयान दिव्यांग उम्मीदवारों के संघर्ष और मेहनत को अनदेखा करता है। हमें उनके लिए और भी अधिक समर्थन की जरूरत है, न कि उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाने की।

इस विवाद के बाद, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि वे इस मामले की जांच करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उचित कदम उठाएंगे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “हमारा उद्देश्य सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना है और यदि कोई प्रणाली में खामी है तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।” UPSC दिव्यांग कोटा विवाद ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकाश में लाया है। यह आवश्यक है कि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और समझ के साथ विचार किया जाए। दिव्यांग उम्मीदवारों को समान अवसर देना महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इस प्रणाली का दुरुपयोग न हो। पूजा खेडकर की पोस्ट ने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समुदाय के अधिकारों और सम्मान को ठेस न पहुंचे।

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पुणे पुलिस का बड़ा अपडेट, पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर अवैध पिस्तौल रखने के आरोप में गिरफ्तार.. https://chaupalkhabar.com/2024/07/18/big-update-of-pune-police-p/ https://chaupalkhabar.com/2024/07/18/big-update-of-pune-police-p/#respond Thu, 18 Jul 2024 05:49:59 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=3942 पूजा खेडकर के विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में उनकी मां मनोरमा खेडकर भी विवादों में घिरी थीं जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें उन्हें पिस्तौल लहराते हुए देखा गया। इस घटना के बाद से ही मनोरमा खेडकर और उनके पति दिलीप खेडकर …

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पूजा खेडकर के विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में उनकी मां मनोरमा खेडकर भी विवादों में घिरी थीं जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें उन्हें पिस्तौल लहराते हुए देखा गया। इस घटना के बाद से ही मनोरमा खेडकर और उनके पति दिलीप खेडकर फरार थे। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी पंकज देशमुख ने हाल ही में इस मामले में बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को रायगढ़ जिले के महाड से हिरासत में लिया गया है। मनोरमा खेडकर को आज सुबह पुणे पुलिस ने अवैध बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

यह गिरफ्तारी उस वायरल वीडियो के कारण हुई है जिसमें मनोरमा खेडकर पुणे जिले के मुलशी गांव में जमीन विवाद के दौरान स्थानीय किसानों से झगड़ते हुए पिस्तौल लहराते हुए नजर आई थीं। वीडियो में वह एक किसान से तीखी बहस कर रही थीं जो उनसे जमीन के दस्तावेज दिखाने की मांग कर रहा था। जैसे ही बहस बढ़ी, मनोरमा ने धमकी भरे अंदाज में पिस्तौल लहराई, लेकिन कैमरे को देखकर तुरंत उसे छिपा दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर की तलाश शुरू कर दी। पौड पुलिस ने खेड़कर दंपत्ति और पांच अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने बताया कि मनोरमा खेडकर को रायगढ़ जिले के महाड से हिरासत में लिया गया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है, जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में मनोरमा, उनके पति और अन्य पांच लोगों का पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई थीं। इस घटना ने पूजा खेडकर और उनके परिवार को एक बार फिर विवादों में ला दिया है, और अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

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“आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र का आरोप, पुणे पुलिस करेगी जांच” https://chaupalkhabar.com/2024/07/16/ias-officer-pooja-khedkar/ https://chaupalkhabar.com/2024/07/16/ias-officer-pooja-khedkar/#respond Tue, 16 Jul 2024 08:38:52 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=3925 आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। उन पर शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है, जिसके तहत पुणे पुलिस अब उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स की जांच करेगी। 2023 बैच की अधिकारी पूजा खेडकर का हाल ही में पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर किया गया …

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आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। उन पर शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है, जिसके तहत पुणे पुलिस अब उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स की जांच करेगी। 2023 बैच की अधिकारी पूजा खेडकर का हाल ही में पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर किया गया था। वर्तमान में वाशिम में तैनात पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को कई मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, जिनमें एक दृष्टिबाधित होने का संकेत देता है। महाराष्ट्र कैडर की 34 वर्षीय अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए शारीरिक विकलांगता और ओबीसी श्रेणियों का गलत उपयोग किया और पुणे में अपनी पोस्टिंग के दौरान शक्ति और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया।

विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त कार्यालय ने पुणे पुलिस और जिला कलेक्टरेट को खेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने के लिए पत्र लिखा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के आयुक्त कार्यालय से पत्र मिला है, जिसमें खेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए कहा गया है। पुलिस यह जांच करेगी कि ये प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त किए गए, किस डॉक्टर या अस्पताल ने इन्हें प्रमाणित किया।

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पूजा खेडकर ने हाल ही में महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस से संपर्क किया। सूत्रों के अनुसार, एक पुलिस टीम देर रात उनके आवास पर पहुंची और उनसे दो घंटे तक पूछताछ की। 23 वर्षीय ट्रेनी आईएएस अधिकारी पर अभी तक फर्जी विकलांगता के आरोपों के संबंध में कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुणे पुलिस ने लंबित यातायात जुर्माने के मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। पूजा खेडकर को ₹27,000 के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया था। उनके खिलाफ सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय पैनल द्वारा जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है।

इस मामले की सत्यता और प्रमाणिकता की जांच के लिए पुणे पुलिस ने सक्रियता दिखाई है और खेडकर के मेडिकल सर्टिफिकेट्स की जांच में जुट गई है। पूजा खेडकर की जांच के परिणाम उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।

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