ModiGovernment - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Tue, 23 Jul 2024 08:50:12 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg ModiGovernment - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 “नई टैक्स रेजीम में सुधार: टैक्सपेयर्स के लिए बचत और राहत के अवसर” https://chaupalkhabar.com/2024/07/23/new-tax-regime-reform-t/ https://chaupalkhabar.com/2024/07/23/new-tax-regime-reform-t/#respond Tue, 23 Jul 2024 08:50:12 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=4016 मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रेजीम में बदलाव कर और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री के अनुसार, न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17,500 रुपये बचा पाएंगे। वित्त मंत्री ने …

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मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रेजीम में बदलाव कर और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री के अनुसार, न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17,500 रुपये बचा पाएंगे। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। इसके साथ ही New Tax Slab में भी बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन उन टैक्सपेयर्स को लाभ देगा जो नई टैक्स रेजीम को अपनाएंगे।

इस बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रेजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट नहीं बढ़ाई और टैक्स रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया। इससे पुरानी टैक्स रेजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा। इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो नई टैक्स रेजीम को अपनाएंगे।

पुरानी और नई टैक्स रेजीम में अंतर

– 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
– 3 से 7 लाख की आय पर 5% आयकर
– 7 से 10 लाख की आय पर 10% आयकर
– 10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% आयकर
– 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% आयकर
– 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर

पुरानी टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब (2024)

– 2.5 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स
– 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% आयकर
– 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% आयकर
– 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर

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नई टैक्स रेजीम का उद्देश्य

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नई टैक्स रेजीम को चुना है। इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है और टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है ताकि नई टैक्स रेजीम और लोकप्रिय हो सके।

पहले की नई टैक्स रेजीम (2023)

– 0 से 3 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स
– 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% आयकर
– 6 से 9 लाख की आय पर 10% आयकर
– 9 से 12 लाख की आय पर 15% आयकर
– 12 से 15 लाख की आय पर 20% आयकर
– 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर

यह नया टैक्स स्लैब अब खत्म हो गया है और नई रेजीम को अपनाया गया है।

– 2.5 लाख तक- 0%
– 2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
– 5 लाख से 10 लाख तक- 20%
– 10 लाख से ऊपर- 30%

साल 2020 में सरकार ने पहली बार New Tax Slab पेश किया था, जो अधिकतर आयकरदाताओं को पसंद नहीं आया था। फिर 2023 में उसमें बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिन्हें बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। फिर भी, केवल 25% आयकरदाता ने ही नई टैक्स रेजीम को अपनाया था। इस कारण, अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव अधिकतर नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इन बदलावों से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनकी बचत में वृद्धि होगी। इन बदलावों के साथ, उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग नई टैक्स रेजीम को अपनाएंगे और इससे उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी। इस कदम से सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है।

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पहली FIR यहां हुई दर्ज, नहीं दिल्ली में; गृह मंत्री अमित शाह ने बताया क्या था अपराध https://chaupalkhabar.com/2024/07/01/first-fir-not-recorded-here/ https://chaupalkhabar.com/2024/07/01/first-fir-not-recorded-here/#respond Mon, 01 Jul 2024 10:00:39 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=3802 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद विपक्ष उनके खिलाफ खामियां गिनाने में जुट गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन कानूनों में पिछले कानूनों से ज्यादा अंतर नहीं है और इसमें सिर्फ कमियां ही हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे सिर्फ ‘कॉपी पेस्ट’ करार दिया है। विपक्ष के इन आरोपों …

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नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद विपक्ष उनके खिलाफ खामियां गिनाने में जुट गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन कानूनों में पिछले कानूनों से ज्यादा अंतर नहीं है और इसमें सिर्फ कमियां ही हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे सिर्फ ‘कॉपी पेस्ट’ करार दिया है। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और तीनों नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दिल्ली में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला नए कानूनों के तहत दर्ज किया गया। यह मामला रात 12 बजकर 10 मिनट पर दर्ज हुआ था। शाह ने कहा कि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज मामला दिल्ली में नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए पहले मामलों में से एक था, लेकिन वह पहला मामला नहीं था।

शाह ने यह भी बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने की एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि, पुलिस ने इस मामले की समीक्षा करने के बाद इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नए कानूनों का मकसद आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलने में कम समय लगेगा। विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि विपक्ष को इन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सकारात्मक पहलुओं को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कानून देश की जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाए हैं और विपक्ष को इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

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शाह ने यह भी कहा कि सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन कानूनों को बनाने से पहले विशेषज्ञों की राय ली और व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा किया। शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलने में कम समय लगेगा।

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इस प्रकार, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं और उनकी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने इन कानूनों को जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाया है और विपक्ष को इन्हें राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

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CAARules : केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, देशभर में लागू हुआ CAA… https://chaupalkhabar.com/2024/03/11/notification-issued-by-the-central-government-caa-implemented-across-the-country/ https://chaupalkhabar.com/2024/03/11/notification-issued-by-the-central-government-caa-implemented-across-the-country/#respond Mon, 11 Mar 2024 15:35:45 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=2557 भारत की केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। इस संशोधन के बाद, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह नया प्रावधान मुस्लिम समुदाय को …

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भारत की केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। इस संशोधन के बाद, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह नया प्रावधान मुस्लिम समुदाय को छोड़कर, अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम है।

 

CAA: Citizenship, Visas, Refugees & Muslims, Modi Govt's New Law of the Land Explained - News18

 

 

इस प्रक्रिया के तहत, वहां के अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद सरकारी जांच और पड़ताल के बाद, उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है।

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इस क़ानून के तहत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संशोधन के तहत, भारत में विस्थापित अल्पसंख्यकों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जो वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में आए हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध होगा।

CAA LIVE Updates: PM Modi Delivered On Another Commitment, Says Amit Shah As Centre Implements Citizenship Act - News18

 

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है और इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन करते समय वह साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग हैं, वे सभी ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। और पात्र विस्थापितों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता को जारी किया जाएगा ।

 

 

इस नए संशोधन से भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों को सशक्त किया है और उन्हें समाज का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय को प्राथमिकता देता है और भारतीय समाज को एकता और सामरिकता की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा, इस संशोधन के बाद, सुरक्षा के मामले पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ताकि यह संशोधन समाज में अस्थिरता ना लाए।

By Neelam Singh

 

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