MP Sanjay Raut - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Thu, 26 Sep 2024 11:03:11 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg MP Sanjay Raut - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 मानहानि केस, संजय राउत को 15 दिन की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला https://chaupalkhabar.com/2024/09/26/defamation-case-sanjay-raut-15-d/ https://chaupalkhabar.com/2024/09/26/defamation-case-sanjay-raut-15-d/#respond Thu, 26 Sep 2024 11:03:11 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=5113 शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को मुंबई के सिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज (26 सितंबर) एक मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सजा उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत दी गई है, जो मानहानि से संबंधित …

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शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को मुंबई के सिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज (26 सितंबर) एक मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सजा उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत दी गई है, जो मानहानि से संबंधित है। हालांकि, उन्हें फिलहाल जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह मामला साल 2022 का है, जब संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि मेधा सोमैया मुंबई के मुलुंड इलाके में शौचालय घोटाले में शामिल थीं। यह आरोप बेहद संवेदनशील था, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी छवि पर आक्षेप था। इस आरोप के बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को चुनौती दी थी कि वे अपने आरोपों के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करें, लेकिन राउत की तरफ से कोई सबूत सामने नहीं आया।

इससे नाराज होकर मेधा सोमैया ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां आज सिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। हालांकि, फिलहाल राउत को जेल नहीं जाना होगा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों की मोहलत दी है। इस दौरान संजय राउत के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राउत 25,000 रुपये का मुचलका जमा कर कोर्ट से बाहर आ सकते हैं।

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सजा के बाद संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस आदेश के खिलाफ वे जल्द ही मुंबई सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। उनका मानना है कि यह सजा असंगत है और वे इसे उच्च अदालत में चुनौती देंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने सजा के निलंबन का आदेश दिया है, जिससे उन्हें तुरंत जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के मामलों से संबंधित है। इसके तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने पर कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। मानहानि के मामले में आरोपित व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कोर्ट उसे एक निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा सुनाती है या जुर्माना लगाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ।

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संजय राउत का यह मामला राजनीति और कानूनी विवाद के एक बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जहां सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों की प्रमाणिकता को चुनौती दी गई और इसे कानूनी तरीके से सुलझाया गया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उच्च अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और संजय राउत की अपील का क्या परिणाम होता है।

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मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की सजा और जुर्माना. https://chaupalkhabar.com/2024/09/26/defamation-case-in-shivsen/ https://chaupalkhabar.com/2024/09/26/defamation-case-in-shivsen/#respond Thu, 26 Sep 2024 07:37:20 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=5106 शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख नेता और सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। मुंबई के मझगांव स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दर्ज कराए गए इस मानहानि के मामले में उन्हें 15 दिन की साधारण कैद और 25,000 रुपये के …

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शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख नेता और सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। मुंबई के मझगांव स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दर्ज कराए गए इस मानहानि के मामले में उन्हें 15 दिन की साधारण कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2022 का है, जब संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड इलाके में एक कथित शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत ने दावा किया था कि इस घोटाले में मेधा की भूमिका रही है, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। किरीट सोमैया ने सार्वजनिक रूप से राउत के आरोपों को झूठा बताया और उनसे इस घोटाले के संबंध में सबूत पेश करने की मांग की। हालांकि, संजय राउत की ओर से इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि राउत के झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हुआ है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संजय राउत को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि राउत ने बिना किसी ठोस आधार और सबूत के मेधा सोमैया पर आरोप लगाए थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है और इससे किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की साधारण कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, राउत इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने का विकल्प रखते हैं। राउत के वकील ने कहा है कि वे इस मामले में आगे अपील करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह फैसला न्यायपूर्ण नहीं है।

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इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जो साबित करता है कि झूठे आरोपों के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जा सकता। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के समर्थकों ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि यह मामला भाजपा द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और संजय राउत को निशाना बनाया जा रहा है।

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