new law - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com Sat, 12 Aug 2023 07:10:12 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://chaupalkhabar.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Screenshot_2024-08-04-18-50-20-831_com.whatsapp-edit-32x32.jpg new law - chaupalkhabar.com https://chaupalkhabar.com 32 32 प्रस्तावित कानून के तहत पहचान छिपाकर युवती से शादी करना अपराध होगा : अमित शाह https://chaupalkhabar.com/2023/08/12/by-hiding-identity-marrying-girl-will-be-crime-under-the-new-proposed-law/ https://chaupalkhabar.com/2023/08/12/by-hiding-identity-marrying-girl-will-be-crime-under-the-new-proposed-law/#respond Sat, 12 Aug 2023 07:10:12 +0000 https://chaupalkhabar.com/?p=1407 किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने या विवाह करने, पदोन्नति के झूठे वादे की आड़ में यौन संबंध बनाने पर 10 साल की जेल हो सकती है। शुक्रवार को एक अधिनियम पेश किया गया, जिसमें इन अपराधों से निपटने के लिए पहली बार एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव पारित किया गया है   . …

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किसी महिला से पहचान छिपाकर शादी करने या विवाह करने, पदोन्नति के झूठे वादे की आड़ में यौन संबंध बनाने पर 10 साल की जेल हो सकती है। शुक्रवार को एक अधिनियम पेश किया गया, जिसमें इन अपराधों से निपटने के लिए पहली बार एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव पारित किया गया है

 

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1860 की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदलने के लिए लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक पेश किया, जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर विशेष जोर देता है. “इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है.” पहली बार, शादी, नौकरी, पदोन्नति का वादा और झूठी पहचान की आड़ में महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा.” 

 

अदालतें शादी का झांसा देकर बलात्कार का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से निपटती हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब एक स्थायी समिति इस विधेयक की जांच करेगी.विधेयक कहता है, ‘‘जो कोई भी, धोखे से या बिना विवाह के इरादे से किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अब इसके लिए 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.:”

 

फौजदारी मामलों के वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन ने कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित था, इसलिए मामलों को अपराध नहीं माना जाता था और दोनों पक्षों के पास कई व्याख्याएं थीं।जैन ने कहा कि कुछ लोगों का विचार है कि अंतरधार्मिक विवाहों में झूठे नामों के तहत ‘‘पहचान छिपाकर शादी करने’’ का विशिष्ट प्रावधान लक्षित किया जा रहा है। उनका कहना था कि यहां मुख्य बात यह है कि पीड़िता को झूठ बोलकर उसकी सहमति प्राप्त करना स्वैच्छिक नहीं है।

गृह मंत्री ने कहा कि ये बदलाव त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों की आज की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए किए गए हैं। “सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी,” उन्होंने कहा। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा प्रावधान किया गया है।:”

विधेयक कहता है कि हत्या करने वालों को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। विधेयक के अनुसार, बलात्कार के बाद किसी महिला की मृत्यु हो जाती है या इसके कारण वह मरणासन्न हो जाती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

विधेयक ने कहा कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी और व्यक्ति के शेष जीवन तक बढ़ाया जा सकता है।

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